क्या है धारा 370 और अनुच्छेद 35-A?- 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें लिखा था कि भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद35-A जोड़ा गया है। 35-A धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू&कश्मीर में न तो संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।
सन् 1956 में जम्मू&कश्मीर का संविधान बना और इस संविधान में स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया। इस संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक केवल वही है, जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। साथ ही उसने वहां उसकी संपत्ति हो या संपत्ति हासिल की हो।
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इस संविधान के अनुसार धारा 35-ए के मुताबिक अगर जम्मू&कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी अन्य राज्य के लड़के से विवाह करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और इसके साथ ही उसकी संतानों के भी सारे अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो आईए जानते है, धारा 370 और अनुच्छेद 35-A के बारे में महत्वपूर्ण रोचक तथ्य।
- भारत को आजादी मिलने के बाद 20 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थित ‘आजाद कश्मीर सेना’ ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था।
- इस हमले में पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर केे बहुत से हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी हिस्से को आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) कहा जाता है।
- भारत कश्मीर की अस्थिरता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है जबकि पाकिस्तान ऐसे आरोपों से इंकार करता है।
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- दोनों देश पूरे कश्मीर पर दावा करते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के पास कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों का नियंत्रण है।
- साल 1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद दोनों देश दो बार युद्ध और एक बार सीमित संघर्ष झेल चुके हैं।
- भारत प्रशासित कश्मीर भारत का अकेला मुस्लिम बहुल राज्य है।
- इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू&कश्मीर की रक्षा के लिए उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख़ अब्दुल्ला की सहमति से जवाहर लाल नेहरु के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू&कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी।
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- महाराजा हरि सिंह ने जम्मू&कश्मीर की रक्षा के “Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India” समझोते पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे।
- इस समझौते के तहत जम्मू & कश्मीर ने भारत के साथ केवल तीन विषयों पर भारत देश का कानून लागु होगा, वह थे रक्षा विषय, विदेशी मामले और संचार विषय।
- समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया कि ”इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती हैं तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है।”
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- संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे. मगर पंडित जवहार लाल नेहरू के कहने पर गोपाल स्वामी आयंगर ने अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और यह 17 नवंबर 1952 से लागू है।
- Article 370 के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है लेकिन Article 370 के हटते ही कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो जायेगा।
- Article 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार। यदि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है तो कश्मीर का प्रशासन भी भारत के संविधान के अनुसार चलेगा।
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- जम्मू & कश्मीर, दो झन्डों उपयोग करता हैं। एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा है और दूसरा भारत का तिरंगा झंडा भी यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है।
- आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू & कश्मीर के निवासीयों के अलावा भारत देश के दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू & कश्मीर राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं।
- धारा 370 के हटने के बाद कोई भी अन्य राज्य का भारतीय कश्मीर में जमीन और अन्य संपत्तियां खरीद सकता है और रह-बस कसता है।
- जम्मू & कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद कश्मीरी लोगों की 2 प्रकार की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
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- जम्मू & कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद कश्मीरी लोग भी केवल भारत के नागरिक ही माना जायेंगे।
- धारा 370 के हटने के पहले यदि कोई कश्मीरी महिला किसी अन्य राज्य के भारतीय लड़के से विवाह करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता ख़त्म हो जाती थी, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अब भारत के नागरिक होंगे।
- धारा 370 के हटने के पहले यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाती थी, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद कोई भी पाकिस्तानी किसी कश्मीरी महिला से विवाह करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता।
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- आर्टिकल 370 के हटने के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) और भाग 4 A (मूल कर्तव्य) इस राज्य पर लागू नहीं होंगे।
- आर्टिकल 370 के हटते ही कश्मीर के लोगों को भारत के संविधान में लिखे गये मूल कर्तव्यों को मानना अनिवार्य हो जायेगा और उनको महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा करनी पड़ेगी।
- जम्मू & कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों (राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि) का अपमान करना अपराध की श्रेणी में आ जायेगा और ऐसा करने पर राष्ट्र द्रोह माना जाएगा।
- किसी कारण वश सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो यह जम्मू & कश्मीर में भी लागू हो जायेगा। इसके लिए राष्ट्रपति के विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून कश्मीर में भी लागू होने लगेंगे। क्योंकि धारा 370 के हटने के पहले जम्मू & कश्मीर में RTI का कानून लागू नहीं होता था।
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- धारा 370 के हटने के बाद जम्मू & कश्मीर में राज्य सरकार की नौकरियों में अन्य राज्यों के लोग भी चयनित हो सकते है।
- अनुच्छेद 370 और 35-A हटने से पहले जम्मू & कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी।
- अनुच्छेद 370 और 35-A से पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता था।
- अनुच्छेद 370 और 35-A से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतिक का अपमान करना अपराध नहीं होता था।
- अनुच्छेद 370 और 35-A से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। जम्मू कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं है।
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- धारा 370, 35A हटने के बाद भारत देश का कोई नागरिक राज्य में ज़मीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा। महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा। भारत के अन्य राज्य के लोग कश्मीर में जाकर बस सकतेे है।
- धारा 370, 35A हटने के बाद West Pakistan के आश्रित को वोटिंग का अधिकार मिलेगा।
- भारत में धारा 370 के खत्म होने का सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी हुआ, इस बीच पाकिस्तान में सेंसेक्स 650 प्वाइंट नीचे चला गया।
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